श्रीनगर : केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दो साल कैद की सजा सुनाई है और दोषी को शिकायतकर्ता को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आरोपी ने 2015 में बारामूला के बोनियार में अब्दुल लतीफ खान से उधार लिया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मुकदमे के दौरान साबित कर दिया है कि शीरी बारामूला का निवासी आरोपी अमीर खान ने पैसे उधार लिए हैं। फैसले में, उप-न्यायाधीश बारामूला इकबाल अहमद अखून ने कहा कि आरोपी ने चेक जारी किए थे, जो खाते में धन की कमी के कारण बिना भुगतान के वापस आ गए।
“शिकायतकर्ता ने अपना मामला साबित कर दिया है और आरोपी को एनआई अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और दो साल कारावास की सजा के साथ- साथ शिकायतकर्ता को 16 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 21 दिसंबर, 2015 को अदालत के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी कि आरोपी अमीर खान ने शिकायतकर्ता से एक व्यवसाय में निवेश करने के लिए 5,28,000 रुपये उधार लिए और कहा कि इन पैसों को वह दो किस्तों में चुका देगा।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी कर्ज चुकाने में असफल रहा। आरोपी ने पांच चेक जारी किए, जिन्हें बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ये सभी चेक “पर्याप्त धनराशि नहीं” के रूप में बिना भुगतान किए वापस कर दिए गए। शिकायतकर्ता ने बाद में कानूनी नोटिस जारी किया, जिसका अमीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में, अदालत ने आरोपी के खिलाफ एनआई अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए संज्ञान लिया।
चेक बाउंस मामले में आरोपी को दो साल की सजा
