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तेज गति से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

कोटा : राजस्थान के कोटा जिले में निर्धारित से तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश बुनकर ने कोटा जिले में होकर गुजरने वाले राज्य राजमार्ग से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पर वाहन चलाने की गति को निर्धारित कर आदेश जारी किया कि इससे अधिक गति से वाहन चलाए जाने वालों वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बुनकर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 डाबी-कोटा-बारां मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा-बून्दी-झालावाड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 51 कोटा-सांगोद-बपावर पर भार वाहन ट्रोला की 60, ट्रक की 70 व हल्के भार वाहन की 80 तथा हल्के यात्री वाहन चार पहिया की 90, तीन पहिया की 40 व दो पहिया की गति 70 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी।
इसी प्रकार राज्य राजमार्ग 33 कोटा-रावतभाटा, राज्य राजमार्ग 70 कोटा-ताथेड़-सुल्तानपुर-इटावा-खातौली पर भार वाहन ट्रोला की 60 व ट्रक की 70, हल्के भार वाहन की 80 तथा हल्के यात्री वाहन चार पहिया की 90, तीन पहिया की 40 व दो पहिया की गति 70 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी।

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