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आंध्र हाईकोर्ट ने नायडू को तीन मामलों में दी अग्रिम जमानत

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगू देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को तीन मामलों में बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायालय ने इनर रिंग रोड, रेत और शराब में कथित घोटालों के संबंध में आंध्र अपराध जांच विभाग द्वारा दायर तीन मामलों में श्री नायडू को एक साथ अग्रिम जमानत दे दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
ये मामले सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी विधायक अल्ला राम कृष्ण रेड्डी द्वारा सौंपी गयी एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किये गये थे, जिसमें श्री नायडू, मंत्रियों और कई सरकारी अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने श्री नायडू को अग्रिम जमानत दी और उन्हें जांच को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी नहीं करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने श्री नायडू को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत राशि जमा कराने का भी निर्देश दिया। पूर्व मंत्री कोल्लू रवींद्र और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी नरेश को भी अग्रिम जमानत दी गयी है।

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