मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में जमानत दे दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री देशमुख फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय ने कल सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने पलांडे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए वही शर्तें लगाईं जिनके आधार पर श्री देशमुख को जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पलांडे को धन शोधन मामले में जमानत दे दी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है। ईडी ने पलांडे को धनशोधन मामले में जून 2021 को गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया।
अनिल देशमुख के सचिव को भी मिली जमानत
