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यूएपीए के तहत संपति कुर्क

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक व्यक्ति का घर और एक वाहन कुर्क कर लिया। पुलिस ने रविवार को बयान में बताया कि आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, पुलिस ने बारामूला में 25 यूएपीए अधिनियम की धाराओं के तहत एक आवासीय घर और वाहन को कुर्क कर लिया है। क्रेरी थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वानिगाम पाईन के निवासी फारूक अहमद भट का आवासीय घर कथित तौर पर आतंकवादियों को शरण देने के लिए कुर्क किया गया था।

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