बेंगलुरु : कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जमानत याचिका को शनिवार को मंजूरी दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने संबंधित मामले में सुनवाई के बाद श्री सिद्दारमैया और श्री शिवकुमार की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। भाजपा ने इन दोनों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी नेताओं को निशाना बनाते हुए झूठे विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया है।
सिद्दारमैया और श्री शिवकुमार 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद श्री सिद्दारमैया ने कहा, “मैं कानूनी अभिभावक के तौर पर जज के सामने पेश हुआ। मुझे जमानत मिल गयी है। मेरे और श्री शिवकुमार तथा श्री राहुल गांधी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की गयी थी। श्री गांधी भी अदालत में पेश होंगे।”
वाल्मीकि निगम घोटाले के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, “किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।”
मानहानि मामले में सिद्दारमैया, शिवकुमार की जमानत याचिका मंजूर
