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जम्मू-कश्मीर में ब्लोअर, हीटर पर प्रतिबंध का आदेश वापस

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार देर रात गर्म करने वाले उपकरणों हीटर , रेडिएटर और ब्लोअर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया। गंदेरबल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) श्यामबीर ने शुक्रवार को विवादास्पद आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए गर्म करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया गया।

उन्होंने कहा कि इससे अनिर्धारित बिजली कटौती और आम जनता को असुविधा होती है और आकस्मिक सेवाओं और विशेष रूप से रोगियों के देखभाल में व्यवधान उत्पन्न होता है। आदेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी। स्थानीय लोगों और राजनेताओं की इस आदेश की तीखी आलोचना की थी।
शनिवार देर रात श्री श्यामबीर ने पहले के आदेश को यह कहते हुए वापस ले लिया कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण , जीवन सुरक्षा और सम्पति सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप नहीं होने वाले उपकरणों की खरीद, बिक्री और उपयोग निषिद्ध है। कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है।

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