हिसार : हरियाणा के हांसी जिला पुलिस ने शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई है। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने मंगलवार को सभी थाना और चौकी प्रभारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश किए गए हैं। यह पाबंदी शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी चलाने तथा ऊंची ध्वनि में डीजे और लाउडस्पीकर के कारण लाेगों, विशेषकरण बजुर्गों और पढ़ने वाले बच्चों तथा अन्य आयु वर्ग के लाेगों होने वाली परेशानी के मद्देनजर लगाई गई है। उन्होंने आम लाेगों से भी अपील की कि अगर कोई रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो इसके बारे में पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस पर समुचित कार्रवाई करेगी।
