कोटा : राजस्थान के कोटा शहर में यातायात के सुगम संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित नियंत्रण के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आवश्यक वाहनों के अतिरिक्त अन्य भार वाहनों का प्रवेश निषिद्ध एवं निर्बन्धित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने बताया कि कोटा शहर में यातायात सुगम संचालन एवं जन सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान मोटर व्हीकल नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, दूध, फल सब्जी एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन करने वाले भार वाहन तथा राजकीय एवं भारतीय सेना के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।
कोटा शहर में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
