मुंबई : भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के दो ऋण उत्पादों ‘ईकॉम’ और ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड’ के तहत ऋण मंजूर करने और ऋण वितरण करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केन्द्रीय बैंक ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत यह कार्रवाई की गयी है।
कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दो ऋण उत्पादों के तहत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और मुख्य तथ्य विवरण में कमियों के कारण यह कार्रवाई की गयी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी द्वारा उक्त कमियों को लेकर किये जाने वाले सुधार के संबंध में मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।
बजाज फाइनेंस के ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋण देने पर रोक
