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पंजाब में नया हथियार लाइसेंस जारी करने पर तीन महीने तक पाबंदी

चंडीगढ़ : हाल में दो हत्याओं से पंजाब की कानून-व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘गन कल्चर’ पर रोक लगाने के लिए सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा के आदेश दिये और अगलेे तीन महीने तक नया लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की घोषणा की।
एक आधिकारिक सरकारी बयानों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख गृह सचिव ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में मौजूद सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। पत्र में यह भी हिदायत की गई है कि यदि पिछले समय के दौरान किसी भी समाज विरोधी तत्व को लाइसेंस जारी किया गया था, तो उसे तुरंत रद्द किया जाए।
इसी तरह यह भी आदेश दिया गया है कि आने वाले तीन महीनों के दौरान सामान्य रूप से कोई नया लाइसेंस जारी न किया जाए और कहा गया है कि लाइसेंस केवल उस मामले में ही जारी किया जाए, जहां इसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आवेदनकर्ता के दिए गए तर्क से हथियार लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हों।
सोशल मीडिया मंचों समेत हथियारों और गोला-बारूद के सार्वजनिक प्रदर्शन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा गन कल्चर को दिखाने वाले गीतों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह सार्वजनिक जमावड़ों, धार्मिक स्थानों, विवाहों, पार्टियों और अन्य स्थानों पर हथियार लेकर जाने और हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि अमन-शांति को भंग करने के उद्देश्य से नफरती भाषण देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए।

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