सिरसा : हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मैरिज पैलेसों व ऐसे सभी समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: छह बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश विद्यार्थियों की परीक्षाओं व बीमार वृद्ध व्यक्तियों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी की जा रही है। प्राय: यह देखने में आता है कि मैरिज पैलेसों व समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान डीजे लगातार उंची आवाज में बजाये जा रहे हैं तथा मोबाइल डीजे का प्रयोग भी किया जा रहा है। निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक उंची आवाज में डीजे बजने से बीमार वृद्ध व्यक्तियों व विद्यार्थियों आदि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि मैरिज पैलेसों व ऐसे समारोहों स्थलों व होटलों / रिसोर्टज संचालकों द्वारा लगातार नियमों के विरुद्ध डीजे बजाये जा रहें है। इस संबंध में लगातार आम जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंने जिला के सभी समारोहों के आयोजकों, मैरिज पैलेसों व होटलों / रिसोर्ट के मालिकों से कहा है कि रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: छह बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
समारोह में रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध
