गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

विरोध प्रदर्शन करने और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

नवांशहर : पंजाब के नवांशहर के जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये विभिन्न प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किये हैं। श्री रंधावा ने सोमवार को जारी आदेश में पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा या बैठक आयोजित करने , बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर नारे लगाने/ भड़काऊ भाषण देने, जुलूस निकालने/ बैठकें/ रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध 12 मार्च से 11 मई 2024 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में उपजिलाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैलियां आयोजित की जा सकेंगी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने पुलिस/ सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान और शादियों/ शोक सभाओं/ धार्मिक स्थानों और संस्थानों में भगवान की स्तुति करने पर इस प्रतिबंध से छूट दी है।
एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बैंकों के प्रबंधकों और पेट्रोल पंप मालिकों को उनके संबंधित पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किया, जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम सात दिन की हो।
इसी प्रकार, नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आदेश जारी किया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था किसी भी सरकारी/ पंचायत भूमि पर स्मारक द्वार का निर्माण नहीं करेंगे, यदि ऐसे किसी स्मारक द्वार का निर्माण करना हो तो संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के
बाद ही जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिये। जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जारी आदेशों में कहा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई ट्यूबवेल/ सबमर्सिबल लगवाना चाहता है तो वह उनके कार्यालय में एनओसी के लिये आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त करेगा।

अनधिकृत ट्यूबवेलों/सबमर्सिबलों की जांच के लिये गांवों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और शहरों में संबंधित कार्यात्मक अधिकारियों, नगर परिषदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कुआं/ बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली सभी एजेंसियों जैसे सरकारी/अर्धसरकारी/निजी आदि को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *