देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अग्रीम आदेश तक खुले कुट्टू के आटे की विक्रय पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय कुमार सहाय ने बताया है कि विगत माह में प्रदेश में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये खुले कुट्टू का आटा के नमूने जांचोपरान्त मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गये हैं। उक्त नमूनों में एफ्लाटोक्सिन पाये जाने के कारण मानव जीवन के लिए घातक है एवं इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है।
उन्होंने बताया कि विगत कई माह में खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आम जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3) (बी) के तहत अग्रिम आदेश तक जिले में खुला कुट्टू का आटा के भण्डारण/वितरण/विक्रय को प्रतिषेध / प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने जिले के लोगों से अनुरोध किया है कि वे खुले कुट्टू का आटा का क्रय कर उपभोग या सेवन न करें। साथ में पैक्ड कुट्टू आटे के पैकेट पर निर्माता का पुरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या पैकिंग डेट तथा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें।
देवरिया में अग्रीम आदेश तक खुले कुट्टू का आटा के विक्रय पर प्रतिबंधित
