कोटा : राजस्थान में विधानसभा चुनाव और आने वाले दिनों में छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोटा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 5 दिसम्बर तक रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में बताया कि लाउडस्पीकरों के उपयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से विद्यार्थियों के अध्ययन, बीमार व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्ति को असुविधा होने के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिले के सीमा क्षेत्र में वर्जित समय के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस या अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कोटा शहर) की अनुमति प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक
