रामपुर : उत्तर प्रदेश में रामपुर की विधानसभा क्षेत्र मिलक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजबाला को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है। राजबाला और सभा आयोजक गौतम गुप्ता को वर्ष 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है।
राजबाला सिंह पत्नी दिलीप सिंह मिलक विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार थीं। राजबाला सिंह और सभा के आयोजक गौतम गुप्ता पर बिना अनुमति के शहज़ाद नगर थाना क्षेत्र में जनसभा करने का आरोप है। फरवरी 2017 को उनके खिलाफ थाना शहजादनगर में पुलिस द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मामला तत्कालीन उप निरक्षक जितेंद्र वर्मा की तरफ से कराया गया था।
पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। आज मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हुई। न्यायालय ने भाजपानेत्री विधायक राजबाला को बिना अनुमति सभा करने के आरोप में दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अंत में कोर्ट ने अपील दाखिल होने तक उनको जमानत पर रिहा कर दिया।
