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दिग्विजय के खिलाफ मानहानि से जुड़े मामले में अदालत में प्रकरण दर्ज

भोपाल : एमपीएमएलए से संबंधित विशेष न्यायालय ने आज मानहानि से जुड़े एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर परिवाद में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मध्यप्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की ओर से दायर इस मामले में अगली सुनवायी के लिए आगामी 11 जनवरी तिथि तय की गयी है।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विधान माहेश्वरी ने अपने आदेश में कहा है कि इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत कथन एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध मानहानि कारक कथन किया जाना दर्शित है। लगाए गए लांछन इस प्रकृति के हैं, जिससे किसी की मानहानि होना संभावित है। इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 (भादंवि) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार होना दर्शित है। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 500 (भादंवि) के संबंध में नियमित आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
श्री शर्मा की ओर से पेश किए गए परिवाद के अनुसार जुलाई 2014 में अभियुक्त की ओर से व्यापमं घोटाले के संबंध में मीडिया में बयान दिया गया था। यह बयान मीडिया में प्रकाशित हुआ था। बयान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्कालीन वरिष्ठ नेता विष्णुदत्त शर्मा और पुरुषेंद्र कौरव को लेकर व्यापमं घोटाले के मामले में आरोप लगाए गए थे। इस दौरान आरएसएस का भी जिक्र किया गया था। इसी मामले में श्री शर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का प्रकरण अदालत में पेश किया। इसी मामले की प्रारंभिक सुनवायी के बाद आज अदालत ने प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।

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