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आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर केस दर्ज

Case registered against Amanatullah Khan

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान तथा उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडेय ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से मिली शिकायत के आधार पर अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मध्य ज़ोन के लाइसेंसिंग शाखा की तरफ़ से पुलिस को शिकायत दी गई थी। निगम ने पुलिस से आप विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। अमानतुल्लाह खान पर निगम के कार्य में बाधा डालने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान ने कहा, ‘आज से कुछ दिनों पहले हमने खुद ओखला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और मुझे जहां अतिक्रमण नज़र आई हमने उसे हटाया। निगम अतिक्रमण के नाम पर इलाके का माहौल खराब करने पहुंची है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एमसीडी से अनुरोध है कि वो हमें बताएं और जहां भी अतिक्रमण होगा उसे हम खुद हटाएंगे।’

उन्होंने कहा, ‘ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और कुछ दिन पहले ही दुकानों के बाहर से सामान हटा लिए। निगम को शाहीन बाग में कहीं अतिक्रमण नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, भाजपा सिर्फ निगम का इस्तेमाल कर माहौल खराब करने में लगी हुई है।’ वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ‘आज शहीन बाग में निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस और आप नेताओं ने बुलडोजर के आगे लेटकर रास्ता रोककर उसे सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। आतंक फैलाने वाला एक आतंकी होता है किसी धर्म या मजहब का नही, बुलडोजर के आगे लेटने वालों तुम्हें जनता लिटाएगी।’

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