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मुख्तार पर गैंगेस्टर एक्ट में आरोप तय, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

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मऊ : उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर अवैध असलहा रखने के लिए शिफारशी पत्र लिखे जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिये। बांदा जेल से अदालत में पेशी के लिये यहां लाये गये मुख्तार के विरुद्ध गिरोहबंद अपराध के आरोप तय होने के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर निर्धारित की है।
एमपी एमएलए और गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश, दिनेश चौरसिया ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल व एक अन्य आरोपी सलीम को बाराबंकी तथा अनवर व सहजानंद को गाजीपुर जेल से आरोप निर्धारित करने हेतु अदालत में व्यक्तिगत रुप से आज उपस्थित करने का आदेश दिया था। इन आरोपियों को थाना दक्षिण टोला में फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में पेशी के लिये बांदा, बाराबंकी व गाजीपुर जेल से मऊ लाया गया। भाारी सुरक्षा इंतजामों के बीच तीनों आरोपियों की अदालत में पेशी कराई गई।
न्यायाधीश चौरसिया ने मामले को सुनने के बाद मुख्तार व तीन अन्य आरोपियों सहित कुल 04 लोगों केे विरुद्ध गैंगस्टर एकट में आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई 30 सितंबर निर्धारित की। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने बतौर विधायक, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के पते पर आधा दर्जन लोगों को अपने लेटर पैड पर असलहा लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की थी। जिस पर लाइसेंस जारी हुआ था। बाद में जांच में तीन लोगों के पते फर्जी पाए गए। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर 120बी व अन्य पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की सिफारिश कर दी। जिसे आज कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी भारी सुरक्षा के साथ बांदा जेल वापस भेज दिया गया।

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