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क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन को क्लीन चिट

मुम्बई: बहुचर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी की ओर से मुंबई की विशेष अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र में 24 वर्षीय आर्यन का नाम शामिल नहीं है। इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आर्यन खान को दो अक्टूबर को मुम्बई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था।

एनसीबी द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान एक बड़ी ड्रग्स साजिश या एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हिस्सा थे। अदालत के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया, उस समय छापे में कई अनियमितताएं थीं। संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मामले को फिर से देखा और निष्कर्ष निकाला कि इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी जांच की। संदेह से परे प्रमाण के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है।

एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर 14 व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत (चार्जशीट) दर्ज की गई है। बाकी छह लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के अभाव में शिकायत दाखिल नहीं की जा रही है। एसआईटी ने कहा कि जब छापा मारा गया था, तब आर्यन खान और एक अन्य व्यक्ति को छोड़कर बाकी अन्य आरोपियों के पास मादक पदार्थ मिला था। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट को विशेष एनडीपीएस अदालत में जमा करना होता है और उसी अदालत द्वारा मामले को देखने के बाद उसे रिहा करने का आदेश पारित किया जा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक की पुत्री सना मलिक शेख ने ट्वीट किया, “ फर्जीवाड़ा उजागर, सत्य की हमेशा जीत होती है। ” गौरतलब है कि छब्बीस दिनों तक जेल में रहने के बाद मुम्बई उच्च न्यायालय ने आर्यन की पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को जमानत मंजूर कर ली थी।

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