भोपाल : कांग्रेस विधायक एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को आज एमपीएमएलए संबंधी विशेष अदालत ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का कारावास और जुर्माना सुनाया। विशेष अदालत ने जीतू पटवारी को राजगढ़ जिले में लगभग 13 वर्ष पहले के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनायी। तत्कालीन यूथ कांग्रेस नेता पटवारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राजगढ़ जिले में किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था।
इसी दौरान पुलिस ने जीतू पटवारी और अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के अलावा अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले की सुनवायी एमपीएमएलए संबंधी विशेष न्यायालय, भोपाल में हुयी। आज अदालत ने पटवारी को सरकारी काम में बाधा डालने संबंधी मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
सजा के बाद जीतू पटवारी को अदालत ने जमानत भी प्रदान कर दी। पटवारी के समक्ष अदालत के इस आदेश को 30 दिनों के अंदर सक्षम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। इस बीच कांग्रेस विधायक पटवारी ने मीडिया से कहा कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसानों के हक की लड़ाई सदैव लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।
