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धर्मपरिवर्तन मामले में दोषी को सज़ा

बलरामपुर : उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमावर्ती जिले बलरामपुर की एक अदालत ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को दस वर्ष के कारावास, 50000 रु अर्थदण्ड व पांच लाख रुपए प्रतिकर जमा करने की सजा सुनायी ।
यह जानकारी देते हुये पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि गत 12 जून 2022 को नेपाल सीमा से लगी जरवा कोतवाली में हलौरा गांव के रहने वाले विष्णु की पत्नी व 04 बच्चों का अपहरण कर आरोपी मोहम्मद जमील द्वारा जबरन धर्मान्तरण कराने के आरोप में विष्णु द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।
उन्होनें बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत मामले में कड़ी पैरवी संग प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों का विचारण कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेहेन्द्र पाल सिंह ने अभियुक्त मो़ जमील उपरोक्त को 10 वर्ष के कारावास व 50000 रु अर्थदण्ड व 500000 लाख रुपए प्रतिकर जमा करने की सजा दी।

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