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दिल्ली में कोरोना की नई गाईडलाइन, निजी दफ्तर बंद

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राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ़्तार को रोकने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार सक्रीय है कल ही दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की अध्यक्षता में डी.डी.एम.ए की बैठक हुई थी जिसमे दिल्ली में कुछ पाबंदियां लागू की गई थी गयी थी. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में डी.डी.एम.ए की और से नए दिशानिर्देश जारी किये गए है जिसके अनुसार दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को बंद करने और वर्क फ्रॉम होम लागु करने के निर्देश दिए गए है केवल वही ऑफिस खुलेंगे जो ज़रूरी सेवाओं से सम्बंधित है. इसके आलावा दिल्ली में सभी रेस्तरां और बार के अन्दर भोजन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है सिर्फ रेस्तरां से होम डिलीवरी के लिए ही अनुमति दी गई है.  डी.डी.एम.ए की और से यह सख्त आदेश दिए गए है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दिशानिर्देशों का पालन नही करता है उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन क़ानून आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.


किन सेवाओं से जुड़े लोगों को मिली अनुमति


1. भारत सरकार के अधिकारियों और पीएसयू के अधिकारी जिन्हें जरुरी काम से बाहर जाना है उन्हें वैध आईडी कार्ड द्वारा अनुमति दी गई है.
2. हॉस्पिटल,क्लिनिक,टेस्ट लैब और फार्मेसी व्यापार से जुड़े  डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ आदि से जुड़े कर्मचारियों को भी वैध आईडी कार्ड के द्वारा बाहर जाने की अनुमति है.
 
3. कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कराने जा रहे लोगों को भी बाहर जाने की अनुमति है इसके अलाबा
4. वह लोग जो किसी ट्रेन, हावाई यात्रा के द्वारा एक स्थान से दुसरे स्थान जा रहे है उनको भी वैध टिकेट दिखा कर यात्रा करने की अनुमति है.
5. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग भी बैध आईडी कार्ड दिखा कर अपने कार्यस्थल जा सकते है.

6. वे विद्यार्थी जिनकी कोई परीक्षा जारी है अपने वैध एडमिट कार्ड के द्वारा यात्रा कर सकते है.

7. दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में 100% बैठने की क्षमता की अनुमति है लेकिन किसी भी यात्री के खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही है.


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