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बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विपिन कुमार ने त्वरित न्याय देने का उदाहरण पेश करते हुए बलात्कार और फिर पीड़िता की हत्या करने के एक आरोपी को फांसी की सजा का आदेश दिया हैं।
अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पाक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने शुक्रवार को बताया कि 13 अक्टूबर 2022 को अपरान्ह तीन बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सुखदेव नगर निवासी 30 वर्षीय सतीश उसी मोहल्ले की एक दस वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर जैत थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पीएमवी पालीटेक्निक के पास जंगल में ले गया । वहां पर उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर भाग आया।
इस घटना की रिपोर्ट बच्ची की मां ने धारा उसी शाम धारा 363, 376एबी, 302 आईपीसी तथा 5एम/6 पाक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज कराई तथा पुलिस ने अगले ही दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट आदि के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगेश तिवारी ने अभियुक्त को कम सजा देने के लिए कहा लेकिन स्पेशल डीजीसी पाक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने दलील दी कि चूंकि अभियुक्त ने दोहरा अपराध एक बालिका के साथ किया है इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
स्पेशल डीजीसी पाक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि न्यायाधीश विपिन कुमार ने अभियुक्त सतीश को धारा 302 आईपीसी के अन्तर्गत फांसी की सजा का आदेश दिया । इसी क्रम में धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपए का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, धारा 376एबी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 20 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा, 5एम/6 पाक्सेा ऐक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि जितना जुर्माना वसूला जायेगा उसका 80 प्रतिशत पीड़िता के माता पिता को दिया जायेगा तथा सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। फांसी की सजा पर अमल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही होगा।

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