देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपर जिला मजिस्ट्रेट रजनीश राय की अदालत ने गुरूवार को दो बदमाशों को सुनवाई के उपरांत जिला बदर करने का आदेश दिया। राय ने यूनीवार्ता को बताया कि जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर धारा-3/4 उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत की गई कार्रवाई में विशाल चौरसिया गौरी बाजार और वाल्मिकी पासवान रूद्रपुर को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए सम्बंधित थानाध्यक्ष को शासनादेश आदेश का तामीला कराने के लिये निर्देशित किया है।
