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ड्रग तस्कर की ‘अवैध संपत्ति’ कुर्क

श्रीनगर : केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिला पुलिस ने गुरुवार को एक ड्रग तस्कर की “अवैध संपत्ति’ को कुर्क किया। पुलिस ने बताया कि इस कुख्यात ड्रग तस्कर का एक मंजिला आवासीय घर करीब 15 लाख रुपये का है। नशे की तस्कारी करने वाली की पहचान अफरोजा बेगम उर्फ ​​अफरी के रूप में की गई है, जो गनी हमाम निवासी फयाज अहमद डार की पत्नी है। वर्तमान में वह ट्रुमगुंड ह्यगम सोपोर में रहती है।
पुलिस ने कहा, “स्वापक औषधियाँ और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 की सुसंगत धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गयी है और बारामूला पुलिस थाने में इस मामले के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।”
पुलिस ने कहा, “पुलिस की ओर से की गई जांच या पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा मादक दवाओं की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।” उन्होंने कहा कि यह अभियान नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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