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निगम की स्थायी समिति का चुनाव गैर-संवैधानिक: आतिशी

नई दिल्ली : आतिशी ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से करवाया गया निगम की स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक है।
सुश्री आतिशी ने आज कहा,“ भाजपा ने शुक्रवार को निगम की स्थायी समिति के छठें सदस्य के चुनाव करवाए। यह चुनाव गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक है।”उन्होंने कहा कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के संसद ने दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 पारित किया हुआ है। इसके तहत निगम की बैठक का समय,स्थान और तारीख सिर्फ और सिर्फ मेयर तय कर सकते है। जब भी निगम की बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता महापौर करेंगे और उनकी अनुपस्थिति रही तो उपमहापौर अध्यक्षता करेंगे। लेकिन भाजपा को संविधान से, नियम-कानूनों से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है। भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा,“लोकतंत्र,संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उपराज्यपाल वीके सक्सेना आदेश देते हैं और कमिश्नर उस आदेश को मानते हैं। चुनाव के लिए निगम की बैठक बुलाते हैं, और चुने हुए मेयर और डिप्टी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना देते हैं।”
‘आप’ नेता ने कहा,“हमनें देखा है कि वर्ष 2014 से 2024 तक जिन राज्यों में भाजपा चुनाव हार गई, वहाँ ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद-फरोख्त करके, ईडी-सीबीआई का दबाव बनाकर वो पिछले दरवाजे से सरकार बनाते हैं। भाजपा ने ऐसा करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाई।”

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