गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

नकली नोट के सौदागर को पांच साल की सजा

बांदा : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नकली नोटों के कारोबारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई । अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अतर्रा कस्बे में स्थित खत्री नगर मोहल्ला निवासी घनश्याम गुप्ता को पुलिस ने बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे में चार नवंबर वर्ष 2015 को नकली नोट देकर शक्कर व वनस्पति आदि नकली नोट देकर खरीदते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से एक- एक हजार के दो और 5-5 सौ के 4 नकली नोट बरामद किए थे।
पुलिस ने घटना का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की और 31 दिसंबर वर्ष 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष द्वारा छह गवाह पेश किए गए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कमरुज्जमा खान की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर घनश्याम गुप्ता को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *