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सागर के राहतगढ़ की एक होटल पर जुर्माना

सागर : मध्यप्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ की एक होटल पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन न करने पर कलेक्टर द्वारा दस हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार संस्थान द्वारा होटल में 18 वर्ष से कम किसी भी बाल श्रमिक को संस्थान में नियोजित नहीं किया जाता है। संस्थान का निरीक्षण श्रम निरीक्षक लाल सिंह नरवरिया द्वारा किया गया था। निरीक्षण उपरांत संचालक द्वारा अपनी गलती मानते हुये अपना आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कलेक्टर द्वारा जुर्माना राशि दस हजार रुपए बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि में जमा करने के निर्देश दिये गए थे। संचालक द्वारा उक्त राशि जमा करा दी गयी है।

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