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प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर

शिवमोगा : कनार्टक में शिवमोगा की पुलिस ने मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चाकू को लेकर दिये गये बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच एस सुंदरेश ने शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 153ए (धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विश्वास को जानबूझकर ठेस पहुंचाना और दुर्भावनापूर्ण कार्य) शामिल है। गौरतलब है कि सुश्री प्रज्ञा ने 25 दिसंबर को शिवमोगा में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि लव जिहादियों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए सब्जी काटने वाले चाकू तेज रखा जाना चाहिए।

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