गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

छेड़छाड़ के चार दोषियों को पांच वर्ष की कैद

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ एवं तेजाब छिड़क कर चेहरा खराब करने की धमकी देने के मामले में चार दोषियों को पांच पांच साल की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत वृहस्पतिवार को दोषसिद्ध पाकर अजमेरुद्दीन, रुस्तम, सोहराब एवं वसीम को 5- 5 वर्ष की कैद व 12- 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4- 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2022 को दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में कहा था कि अजीमुद्दीन, रुस्तम, सोहराब व वसीम ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कई बार उनके भय से स्कूल भी नहीं जा रही थी। आरोपियों ने धमकी दी थी कि किसी से बताओगी तो तेजाब छिड़क कर चेहरा खराब कर देंगे। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *