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आर्म्स एक्ट मामले में चार लोगों को सजा

दुमका : झारखंड में दुमका की एक अदालत ने अवैध हथियार के साथ लूटपाट का प्रयास करने के मामले में चार लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में हंसडीहा थाना क्षेत्र के एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पाकर जयकांत यादव, मुजाहिद अंसाारी, विभाष चौधरी एवं आनंद राउत नाम के चार आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन – तीन साल के कारावास और पांच- पांच हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 26 (1) के तहत सभी आरोपियों को तीन- तीन साल की कैद और एवं 5 -5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकार की ओर से नौ गवाहों की गवाह पेश किये गये। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक भवेंद्र सोरेन ने बहस में हिस्सा लिया।
मिली जानकारी के अनुसार, नौ मार्च 2021 को हंसडीहा थाना के प्रभारी आकृष्ट अमन को जलवे पहाड़ के पास एक बाइक में सवार दो युवकों को संदिग्ध हालात में खड़े होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तो दोनों युवक बाइक से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर हंसडीहा थाना क्षेत्र के बमनखेता गांव के जयकांत यादव एवं मुस्लिम मुहल्ला के मुजाहिद अंसारी को दबोचा लिया ।

तलाशी के दौरान दोनों के पास से तमंचा बरामद किया गया । पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि आठ मार्च को हंसडीहा निवासी विभाष चौधरी एवं आनंद राउत के साथ मिलकर एक ट्रक के साथ साथ लूटपाट की थी। इनकी निशानदेही पर बारीडीह गांव से विभाष और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से कारतूस भी बरामद किया गया था।

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