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रिश्वत लेने के आरोपी हेड कांस्टेबल को चार वर्ष का कारावास

अलवर : राजस्थान में अलवर विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत लेने के मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल को चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया परिवादी राशिद खा के परिजनों के विरुद्ध नौगांवा थाने में झगड़े का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी जांच सम्मनवास चौकी में तैनात हेडकांस्टेबल ओमवीरसिंह कर रहा था। जिसमें हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह ने झगड़े के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था वही मामले में अन्य तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह ने दस हजार की डिमांड की थी।
इस संबंध में परिवादी राशिद खान के द्वारा एसीबी को सूचित किया गया। मामले में एसीबी ने सत्यापन कर आरोपी हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह को दस हजार की रिश्वत के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। जिस पर करीब साढ़े सात से चल रहे अनुसंधान के बाद आरोपी हेड कास्टेबल ओमवीर सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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