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मादक पदार्थों के कुख्यात दो तस्करों की संपत्ति फ्रीज

जयपुर : राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी एवं सालमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध धारा 68 एफ(1) के तहत कार्रवाई कर लगभग 12 करोड रुपए की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज एवं सीज कर दिया गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से अधिकृत कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर सफीना (एफओपी) द्वारा अप्रूवल मिल गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी है एवं प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिए हैं ।
श्री मिश्रा ने बताया कि पिछले एक दशक में धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीजिंग की यह पहली बड़ी कार्यवाही है। कुख्यात तस्कर कमल राणा, कमलेश बैरागी, शैलेंद्र बैरागी और विष्णु बैरागी की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित करीब 12 करोड रुपए की चल-अचल संपत्ति जप्त की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार तस्करों को शरण देने व वित्तीय सहयोग करने वालों के खिलाफ भी प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए, 28, 29, 30 के तहत बिना किसी जब्ती का थाना छोटी सादड़ी पर मुकदमा दर्ज कर 23 आरोपियों को नामजद कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि बंबोरी निवासी कमल सिंह उर्फ कमल राणा मध्यप्रदेश के मालवा एवं राजस्थान के मेवाड़ में मादक पदार्थ तस्करी के लिए कुख्यात है और सरगना के रूप में एक बड़े गिरोह को संचालित कर रहा था। कमल राणा एवं उसके तीन साथियों को पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने 19 जून को महाराष्ट्र के शिर्डी में एक होटल से पकड़ कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ पुलिस को सौप था। तस्कर कमल राणा ने अपनी पत्नी के नाम पर जिला सिरोही के गांव जावाल एवं तहसील बाली जिला पाली में तथा सहयोगी अजबाराम उर्फ तेजू देवासी के नाम पर प्लॉट खरीद मकान निर्माण कराया। अन्य सहयोगियों के नाम से मध्यप्रदेश के मंदसौर शहर जिला नीमच के गांव जीरण में कृषि भूमि व वाहन खरीदे गये। इन सबकी बाजार में कीमत करीब सात करोड़ 51 लाख रुपए है।
उन्होंने बताया कि गत एक जुलाई को सालमगढ़ थाना पुलिस ने तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों कमलेश व शैलेंद्र को गिरफ्तार कर तीन किलो अवैध अफीम, दो पिस्टल, तीन कारतूस 14 लाख रुपए, तीन चौपहिया एवं पांच मोटरसाइकिल बरामद की थी। काफी लंबी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त इन तस्करों ने पिछले छह साल में गांव वीरावली में स्थित बीड़ की जमीन पर मकान का निर्माण किया। पीपलखूंट नेशनल हाईवे पर एक प्लाट खरीद कर उसे पर तीन मंजिला काम्प्लेक्स बनवाया। तीन लग्जरी कारें व पांच मोटरसाइकिल खरीदी गई, जिनकी बाजार में कीमत करीब चार करोड रुपए थी।
श्री मिश्रा ने बताया कि दोनों मामलों में इन मादक पदार्थ के तस्करों की अवैध संपत्ति को फ्रीज करवाने धारा 68एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्ताव केन्द्र सरकार की ओर से अधिकृत एफओपी एन्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा गया था। सुनवाई के बाद तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को स्थाई कर 13 सितंबर को अप्रूव किया गया वहीं तस्कर कमल राणा की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश बुधवार को अप्रूव किया गया।

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