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गैंगस्टर के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले न्यायालय ने गैंग बनाकर संगीन अपराध करने वाले अभियुक्त को गुरूवार को 03 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के कस्बा जहांगीराबाद निवासी सचिन पुत्र ओमप्रकाश द्वारा क्षेत्र में गिरोह बनाकर संगीन अपराध किया जा रहे थे । जिसका जनता में भारी आतंक था कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने को तैयार नहीं रहता था। जिस पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई । गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या 8 के न्यायाधीश प्रशांत मित्तल द्वारा अभियुक्त सचिन को 3 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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