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गैंगस्टर चीनू एडवोकेट की सात करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने रविवार को गैंगस्टर शिव प्रताप सिंह उर्फचीनू एडवोकेट की 07 करोड़ 89 लाख 70हजार 281 रुपए 85 पैसे कीम की अवैध अचल संपत्तिया कुर्क कर दीं।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुख्यात गैंग लीडर्स अनुपम दुबे एवं संजीव पारिया के साथ में,सह गैंग लीडर शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू एडवोकेट ने, स्वयं व अपने सहयोगी, परिजनों के नाम से अवैथ ढंग से, सात करोड़ 89 लाख 70हजार 281 रुपए 85 पैसे की मकान प्लॉट आदि अचल संपत्तियां अर्जित की गई। इसी प्रकरण में, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध संख्या 27/2024मे जिलाधिकारी ने पांच सितंबर को अवैध संपत्तियां को कुर्की करने के आदेश किए गए।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने अपराध संख्या41/2024 धारा 3(,1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुख्यात गैंगलीडर संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह, निवासी बगला नंबर 10 केंट फतेहगढ़ व अनुपम दुबे पुत्र महेश चंद्र दुबे निवासी कसरट्टा फतेहगढ़ तथा शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र बृजमोहन सिंह निवासी सोता बहादुरपुर पांचाल घाट थाना कादरी गेट जिला फर्रुखाबाद ने अवैध ढंग से, करोड़ों की संपत्तियों अर्जित करने के मामले को लेकर, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में आज थाना मऊ दरवाजा प्रभारी निरीक्षक को भोलेंद्र चतुर्वेदी, कादरी गेट थाना प्रभारी निरीक्षक अवध नारायण पांडे तथा फर्रुखाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने मौके पर पहुंचकर, ढोल बजवाकर कुख्यात गैंग लीडर शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू के स्वयं व संबंधियों परिजनों के नाम से 7 करोड़ 89 लाख 70हजार 281 रुपए 85 पैसे की अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को कुर्क कराया।

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