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पुलकित के नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल । उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य का फिलहाल नार्को एवं पोलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक आरोपी के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
मामले की सुनवाई शीतकालीन कोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। निचली अदालत की ओर से पुलकित के नार्को एवं पोलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी गयी थी। पुलकित की ओर से निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। आर्य की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि उसने 11 दिसंबर, 2022 को नार्को एवं पोलीग्राफ टेस्ट की सहमति दे दी थी लेकिन उसके अधिवक्ता की राय के बाद 22 दिसंबर को इसे वापस ले लिया गया।
आरोपी की ओर से उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइड लाइन का हवाला देते हुए कहा गया कि बिना आरोपी की सहमति के नार्को टेस्ट कराना संभव नहीं है। अदालत के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि निचली अदालत ने अपने निर्णय में नार्को टेस्ट की सहमति वापस लेने संबंधी तथ्य की अनदेखी की है। इसलिये निचली अदालत के फैसले पर रोक लगायी जाये। अदालत ने भी माना कि निचली अदालत के निर्णय में यह तथ्य सुस्पष्ट नहीं किया गया है। अदालत ने अंत में सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है। तब तक आरोपी के नार्को एवं पोलीग्राफ टेस्ट पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिस्पेशनिस्ट के पद पर तैनात अंकिता भंडारी की 18 सितम्बर को तथाकथित रूप से हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य व उसके दो अन्य सहयोगियों अंकित गुप्ता व सौरभ भाष्कर पर है। अंकिता का शव कुछ दिनों बाद पुलिस ने चीला बैराज से बरामद किया था। यह भी आरोप है कि आरोपी पुलकित मृतका पर अनैतिक कार्य के लिये दबाव बना रहा था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने पुलकित व उसके सहयोगियों को खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से जेल में बंद है। साथ ही भाजपा ने पुलकित आर्य के पिता को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

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