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हाईकोर्ट ने रामनगर इंटर कालेज मैदान में दशहरा त्योहार मनाने की दी अनुमति

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को रामनगर स्थित एमपी इंटर कालेज के खेल मैदान पर दशहरा त्योहार मनाने की अनुमति दे दी है।
रामनगर की रामलीला कमेटी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। कमेटी की ओर से एमपी इंटर कालेज मैदान में दशहरा त्योहार मनाये जाने के लिए अनुमति मांगी गई।अदालत ने एक दिन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की पीठ ने सादाब उल हक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2022 में एमपी इंटर कालेज मैदान में खेल गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।
वर्ष 2022 में दायर याचिका में कहा गया कि तत्कालीन सरकार ने सन् 1933 में रामनगर स्थित 11000 वर्ग गज भूमि को तत्कालीन रामा एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल (अब एमपी इंटर कालेज) को खेल गतिविधियों के लिये दी थी।
यह भूमि पहले 30 साल की अवधि के लिये निशुल्क लीज पर दी गयी और इसके बाद 1965 में पुन: लीज बढ़ा दी गयी। इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना था।
इस खेल मैदान का मालिकाना हक व प्रबंधन रामनगर नगर पालिका के पास है लेकिन कालेज प्रबंधन लीज शर्तों का उल्लंघन कर मैदान में व्यावसायिक गतिविधियां (नुमाइश व मेला) संचालित कर रहा है। वर्ष 1995 के बाद लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

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