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होटल वाइल्डफ्लावर हॉल मामले की सुनवाई स्थगित

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यहां ओबेरॉय समूह के ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) लिमिटेड से होटल वाइल्डफ्लावर हॉल को राज्य सरकार की ओर से अपने कब्जे में लेने से संबंधित मामले की सुनवाई पांच जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य की एकल पीठ ने सुनवाई पांच जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि राज्य ने 500 करोड़ रुपये के होटल वाइल्डफ्लावर हॉल और संपत्ति से जुड़ी लगभग 120 बड़ी भूमि का कब्जा वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका दायर की है।
इससे पहले गत 17 नवंबर को, राज्य सरकार ने ईआईएच को संपत्ति खाली करने के लिए नोटिस जारी किया लेकिन अगले दिन ईआईएच को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया जिसे जारी रखा गया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि वह इस मुद्दे पर बीस साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2022 में राज्य सरकार के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार पारित होने के बाद संपत्ति का कब्ज़ा चाहती है।
इससे पहले ईआईएच लिमिटेड ने अदालत में मध्यस्थता फैसले का मसौदा पेश किया था और आग्रह किया था कि राज्य को संपत्ति का कब्जा उसके पास जारी रखने तथा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का आदेश देना चाहिए।

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