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जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्कर की ‘अवैध’ संपत्ति कुर्क

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने गुरुवार को मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर की ‘अवैध’ संपत्तियों को कुर्क कर लिया। पुलिस ने बताया कि तस्कर की पहचान चंदरसीरन निवासी मुदासिर अहमद शाह के रूप में की गयी है, जो वर्तमान में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत कोट भलवाल जम्मू की सेंट्रल जेल में कैद है।
पुलिस ने कहा, “कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है।” यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत की गयी है। पुलिस ने बताया कि पुलिस की ओर से की गयी जांच/पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गयी थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति तस्कर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गयी थी।

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