देवरिया : राजकीय रेलवे पुलिस के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे में भलुअनी थाना क्षेत्र के पैकोली निवासी जसवंत हरिजन को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित राज सिंह की अदालत ने एक मामले में 18 माह का कारावास व पांच सौ रूपये जुर्माना तथा दो अन्य मामले में 6-6 महीने का कारावास तथा 500-500 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं करने पर 40 दिन तक अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे द्वारा चिन्हित सक्रिय अपराधियों को सजा दिलाने को चलाये गये अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया के निगरानी में सक्रिय अपराधियों को सजा दिलाने को अभियोजन द्वारा मजबूती से पैरवी किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी शिवपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी देवरिया सुधाकर उपाध्याय व आरक्षी सुनील यादव के जांच व पैरवी के चलते सक्रिय अपराधी जसवंत हरिजन को ढ़ाई साल की सजा मिली है।
