श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक किशोरी से दिनदहाड़े अश्लील हरकतें करने के आरोप में पॉक्सो अदालत ने आरोपी आज युवक को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि जिले के अनूपगढ़ थाना में 25 मार्च 2019 को 11 वर्षीय पीड़ित किशोरी की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर युवक मदन बावरी (27) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी मदनलाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत चालान पेश किया। आज न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए मदनलाल को पोक्सो एक्ट का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार का अर्थदंड लगाया।
किशोरी से अश्लील हरकत : 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा
