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गोल्फ कोर्स भूमि मामले में यथास्थिति के निर्देश

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के औद्योगिक आस्थान (सिडकुल) में गोल्फ कोर्स के लिये प्रस्तावित लगभग 78 एकड़ भूमि पर आवासीय कालोनी बनाये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश जारी कर दिये।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने हरिद्वार निवासी अरूण कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये। अदालत ने सिडकुल को गोल्फ कोर्स के लिये वैकल्पिक भूमि के बारे में भी 22 मई तक जवाब देने को कहा है।
सिडकुल की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर कर कहा गया कि गोल्फ कोर्स के लिये प्रस्तावित 78 एकड़ भूमि पर आवासीय कालोनी बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये निविदा जारी कर दी गयी है। दूसरी याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि औद्योगिक नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये प्रत्येक सिडकुल में ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसी के तहत गोल्फ कोर्स का प्रावधान किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इससे पहले सिडकुल की ओर से जो जवाबी हलफनामा दिया गया है उसमें कहा गया कि आवासीय कालोनी बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीठ ने अंत में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सिडकुल गोल्फ कोर्स के लिये वैकल्पिक भूमि की तलाश कर अगली तिथि पर अदालत को बतायें।

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