नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक को प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को सेवा एवं अन्य समस्त लाभ देने के निर्देश दिये हैं। नैनीताल गरमपानी निवासी जितेन्द्र सिंह एवं अन्य चौदह याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सभी एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला हैं। हम सभी सीमा पर वांलटियर्स के रूप में तैनात रहे हैं। उन्होंने गुवाहाटी की तर्ज पर उन्हें भी सेवा एवं पेंशन देने की मांग की है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी इसी साल 03 अगस्त, 2022 को अनुसूइया देवी एवं अन्य बनाम केन्द्र सरकार मामले में आदेशजारी कर गुरिल्लाओं को समस्त लाभ देने के निर्देश दिये थे।
मामले को सुनने के बाद अदालत ने केन्द्र सरकार व एसएसबी के महानिदेशक को प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को सेवा एवं पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिये हैं। अदालत ने केन्द्र सरकार को याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को तीन महीने में निस्तारित करने के भी निर्देश दिये।
प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को समस्त लाभ देने के निर्देश
