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31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने सभी पैनधारकों से जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं से 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने की अपील करते हुये आज कहा कि इसके बाद पैन निष्क्रिय हो जायेंगे। विभाग ने यहां कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने कहा कि जो अनिवार्य है,वह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक करें।

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