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कोयले के खनन के लिए नहीं जारी किया लाइसेंस

शिलांग : मेघालय सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य में किसी भी रूप में कोयले के खनन के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अवैध कोयला खनन पर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सरकार ने कोयला खनन करने के लिए लाइसेंस की मांग करने वाले कई दलों के आवेदनों को केंद्र को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने आवेदनों को एक विशेषज्ञ निकाय के पास भेज दिया है।
राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि उसने ट्रक मालिकों के संघों को चेतावनी दी है कि अगर अवैध रूप से खनन किए गये नये कोयले के परिवहन का कोई प्रयास किया गया तो ट्रक ड्राइवरों और मूल संघ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले खनन किए गए कोयले की नीलामी के संबंध में महाधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य द्वारा दायर पिछले हलफनामों में इंगित समय सीमा के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हुई है।
महाधिवक्ता ने कहा, “ इस मामले में उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से कोयले की नीलामी से संबंधित और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में कोयले का खनन बिल्कुल नहीं है या कोयले का कोई परिवहन नहीं है। ” न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सात दिसंबर तय की है।

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