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हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद

बाराबंकी : उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी चार सगे भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने बताया कि 21 मार्च 2008 को विजय बहादुर ने थाना जैदपुर में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 20 मार्च 2008 की शाम उसके पुत्र राहुल कुमार की पड़ोसी अमर सिंह की लड़कीं से कहासुनी हो गई थी जिसको लेकर अमर और उनके घर वालों ने दोनों को मारा पीटा था। सुलह समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया था। अगले दिन राहुल को शौच से वापस आते समय अमर सिंह, रामविलास ,हरिनाम सिंह, पिंटू, अवधेश ,शत्रुघ्न ,और नंदकिशोर ने घात लगाकर हमला किया। पिंटू ने गोली मार कर राहुल की हत्या कर दी थी।
गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज रविंद्र नाथ दूबे ने अमर सिंह, रामविलास, हरिनाम सिंह , शत्रोहन और नंदकिशोर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 16000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया।
पिंटू की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी जबकि अवधेश पर अपराध साबित ना होने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया।

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