जींद : हरियाणा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने शुक्रवार एक युवक की गोली मार कर हत्या करने तथा दूसरे युवक को गोली मार कर घायल करने के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2017 को गांव सुदकैन कलां के सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा रविंद्र तथा उसका दोस्त अमित रात को खेत में पानी देने के लिए जा रहे थे। तभी गांव डूमरखां के सोनू, गांव काब्रछा के मनदीप ने दोनों पर रंजिश के चलते फायरिंग कर दी। जिसमें रविंद्र की मौत हो गई जबकि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के पिता सुभाष की शिकायत पर सोनू, मनदीप, मोनू तथा मोटू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोनू, मनदीप, मोनू, मनदीप उर्फ मोटू को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।
