महोबा : उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की पास्को अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कैद एवं 32 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में पांच पहले बदमाशो ने 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया था और उसे सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया था। बाद में बदमाश अचेत हालत मे किशोरी को गांव के बाहर एक स्थान पर छोड़ गए थे। पुलिस ने इस मामले में कालीचरण और हेमंत के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363,366, 376 डी व पास्को अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया था।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मुकदमे में आरोपी अभियुक्तों को अदालत से दंडित कराने के लिए पुलिस द्वारा सघन तरीके से पैरवी की गई। जिस पर अपर जनपद सत्र न्यायालयए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अलका चौधरी ने बुधवार को मुकदमे में विस्तृत सुनवाई के उपरांत फैसला देते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों कालीचरण व हेमंत को 20.20 वर्ष के कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म के अभियुक्तों को उम्रकैद
