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दुष्कर्म और हत्या के दोषी काे उम्रकैद

चित्रकूट : उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने गुरूवार को नाबालिग के साथ दुराचार और हत्या के दोषी को उम्रकैद और एक लाख 60 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि जिला मुख्यालय में रहने वाले एक मजदूर ने 14 जनवरी 2017 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया था कि 13 जनवरी 2017 की रात उसकी 14 वर्षीया बड़ी पुत्री लापता हो गयी थी, जिसका शव दूसरे दिन 14 जनवरी को सवेरे छह बजे एक बोरे में मिला था।
अऩुसूचित जाति के मजदूर परिवार की नाबालिग बेटी की हत्या के इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय में कई आंदोलन भी हुए थे। घटना के 16 दिन बाद इस मामले में विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि हत्या के पूर्व मृतका के साथ बलात्कार भी हुआ था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शंकर बाजार कर्वी निवासी राजा उर्फ कमलाकांत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर मिले साक्ष्यों का खुलासा करते हुए बताया था कि आरोपी राजा उर्फ कमलाकांत ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था और अपराध छिपाने के लिए मृतका के शव को बोरे में भरकर दूसरे के दरवाजे के बाहर फेंक आया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज संजय के लाल ने इस मामले में निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त राजा उर्फ कमलाकांत को आजीवन कारावास और एक लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि मृतका के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को राज्य सरकार से प्रतिकर दिलाए जाने की संस्तुति भी की गई है।

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